PM Kisan Yojana beneficiary list : सिर्फ एक साल के लिए वैलिड होता है PM Kisan Yojana कि beneficiary लिस्ट। हर साल होता है लिस्ट में updation. अगर आपका नाम योजना कि पिछली लाभार्थी सूची में था, लेकिन सरकार द्वारा जारी किया गया नया लाभार्थी सूची में शामिल नहीं है तो आपको इस योजना के लाभ से वंचित किया जा सकता है। https://pmkisan.gov.in/ वेबसाइट के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से तैयार की गई लाभार्थी सूची की वेधता सिर्फ एक साल के लिए होती है। इसके बाद एक बार फिर से वेरिफिकेशन के बाद किसानों कि नई सूची वेबसाइट में अपलोड किया जाता है।
ऐसे होता है नई लिस्ट जारी :-
किसी किसान की भूमि ट्रान्सफर, वसियत एवं लैंड रिकार्ड में बदलाव समेत तमाम अहम संबोधन के बाद नई लिस्ट जारी किया जाता है। दिशानिर्देश के मुताबिक जिन किसानों की जमीन की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, उन्हें जस का तस लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। इसके अलावा नए पात्र किसानों को भी इस लिस्ट में शामिल किया जाता है।
किन किसानों का हटाया जाता है लिस्ट से नाम :-
मान लीजिए कि किसान ने अपना जमीन बेच दिया हो तो फिर नोडल अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वह अपडेटेड लिस्ट से ऐसे किसानों को बाहर रखें। यदि जमीन खरीदने वाला किसान इस स्कीम के लिए पात्र है। तो उसे सूची में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा यदि विक्रेता किसान कि कोई और भूमि है और वह अब भी इस योजना के लिए हकदार हैं तो फिर अन्य भूमि के रिकार्ड के आधार पर किसान को नई लिस्ट में जगह दी जाती है।
लाभार्थी किसान की मौत से अलग अन्य किसी मामले में जमीन ट्रान्सफर होता है तो भी नोडल अधिकारी कि ओर से जांच कर लिस्ट को अपलोड किया जाता है। तो ऐसे कुछ कारणों कि वजह से काटा जाता है किसानों का नाम।
फिर से कैसे जोड़ें नाम :-
अगर आपका नाम लाभार्थी सूची से हटा दिया जाता है। और अगर आप इस योजना के पात्र हैं। तो आपका जिस कारण वस नाम काटा गया है उसे सुधार कर के लिस्ट में नाम जोड़ सकते हैं। जैसे आपने अपना जमीन को बेच दिया हो और उस स्थिति में आपका नाम लिस्ट से हटा दिया जाता है तो आप अन्य भूमि का रिकॉर्ड दें कर लिस्ट में नाम दर्ज करा सकते हैं।
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